छत्तीसगढ़

लूट करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा

Shantanu Roy
13 May 2022 6:21 PM GMT
लूट करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा
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छग

महासमुंद। लूट के अपराध धारा 394 के आरोप दोष सिद्ध होने पर जिला सत्र न्यायाधीश भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने इंदिरा कालोनी ग्राम कौहाकुड़ा पिथौरा निवासी कमलेश चौहान 22 साल को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसी तरह धारा 450, 397, 506 भाग 2 के तहत 7-7 वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर एक-एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा। धारा 394 समेत शेष सभी धाराओं की सजाएं साथ-साथ चलेगी।

अभियोजन के अनुसार पिथौरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 लहरौद निवासी निर्मला पिंपलकर ने 18 अक्टूबर 2020 को पिथौरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसी दिन लगभग दोपहर डेढ़ बजे कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर में लूट व जान से मारने की नीयत से घुसा था। जिसे देखकर प्रार्थिया घबरा गई और कौन हो पूछने पर उसने चाकू निकाल लिया। रुपए की मांग करते हुए रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थिया की बाल पकडक़र धक्का दिया और पास में रखे पर्स से दो हजार रुपए निकाल कर हाथ में रखे चाकू से वार करने लगा। इससे महिला घायल हो गई। महिला के चिल्लाने पर उक्त व्यक्ति भाग खड़ा हुआ।
वह व्यक्ति सफेद रंग का शर्ट, हल्के नीले रंग का पैंट और गले में सफेद रंग का गमछा लपेटा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी कमलेश चौहान पिता रामधारी चौहान को पकडक़र पूछताछ किया गया और उसके निशानदेही पर रुपए, चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल समेत 2 हजार रुपए जब्त कर विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था। अभियोजन की ओर लोक अभियोजन भूपेंद्र चंद्राकर ने पैरवी की।
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