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पटना, (आईएएनएस)। शराबबंदी वाले बिहार में अगर कोई पहली बार शराब पीते पकड़ा गया तो जुर्माना देकर छूट जाएगा, लेकिन उसके घर पर चेतावनी का पोस्टर लगाया जाएगा। पोस्टर में लिखा होगा कि दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाने पर एक साल की सजा मिलनी निश्चित है।
मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टर चिपकाने का उद्देश्य चेतावनी देना है। विभागीय अधिकारी ऐसे लोगों की जांच भी करेंगे तथा संदेह होने पर ब्रेथ एनलाइजर से उसकी जांच भी कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि इस साल मद्य निषेध कानून में संशोधन कर पहली बार शराब पीने वालों को पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है।
विभागीय अधिकारी के मुताबिक, पहली बार शराब पीने के मामले में पकड़े गए अभियुक्त को शपथपत्र व तीन से पांच हजार रुपये का जुर्माना देकर छोड़े जाने का प्रावधान किया गया है। प्रावधान के तहत अब तक 50 हजार से अधिक लोग जुर्माना देकर छूट चुके हैं।
बताया जाता है कि मद्य निषेध विभाग ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि शिकायत मिल रही है कि कई लोग पहली बार पकड़े जाने के बाद दोबारा भी शराब का सेवन कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि विपक्ष शराबबंदी के बाद भी बिहार में अवैध रूप से शराब का धंधा चलने का आरोप लगता रहा है। प्रतिदिन राज्य के किसी न किसी इलाके से शराब बरामदगी की खबरें आती रहती हैं।a
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