बिहार

तेजस्वी यादव की जमानत रहेगी बरकरार, कोर्ट ने सोच समझकर बयान देने की दी नसीहत

Shantanu Roy
18 Oct 2022 11:29 AM GMT
तेजस्वी यादव की जमानत रहेगी बरकरार, कोर्ट ने सोच समझकर बयान देने की दी नसीहत
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पटना। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।कोर्ट ने उनकी जमानत कोर्ट को बरकरार रखा है और तेजस्वी यादव को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी हैं। दरअसल, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव आज दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उनकी जमानत को सीबीआई ने चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने से इंकार कर दिया है। बहस के दौरान तेजस्वी यादव के वकीलों ने कहा कि सीबीआई को लगता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दी थी तो वह एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते। साथ ही कहा कि तेजस्वी यादव विपक्षी दल में हैं और सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना उनका कर्तव्य है। सीबीआई और ईडी का वर्तमान सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, सभी विपक्षी दल के सदस्यों को ऐसा ही लगता है। बहस के दौरान तेजस्वी यादव को कहा कि जिम्मेदार होने और सार्वजनिक रूप से बोलते समय उचित शब्दों का चयन करें। कोर्ट आदेश को सुरक्षित रखता है और कहता है कि एक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा। वहीं अदालत को जमानत रद्द करने के लिए कोई विशेष आधार नहीं मिला। इसलिए कोर्ट ने तेजस्वी की जामनत को कैंसिल नहीं किया, लेकिन तेजस्वी को अधिक सावधान रहने और उचित शब्द चुनने के लिए कहा गया है। बता दें कि आज यानी मंगलवार को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली की राउस एवेन्यू स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंंचे। तेजस्वी के खिलाफ कोर्ट में आईआरसीटीसी घोटाला मामले में केस चल रहा हैं। इस केस में वह जमानत पर बाहर हैं। वहीं सीबीआई ने उनकी जमानत को खारिज करने करने की अर्जी लगा रखी है। सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था।
17 सितंबर को विशेष अदालत में जारी किया गया था नोटिस
तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश होकर सीबीआई की तरफ से लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे।दरअसल, 17 सितंबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी को नोटिस जारी किया था। क्योंकि तेजस्वी आईआरसीटीसी घोटाला मामले में जमानत पर हैं। सीबीआई ने उनकी जमानत को खारिज करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया था। इसी को लेकर तेजस्वी कोर्ट में पेश हुए।
तेजस्वी पर लगा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप
वहीं सीबीआई ने तेजस्वी पर ताजा आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। तेजस्वी बीते 25 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले मंच पर सीबीआई अधिकारियों को धमकी दी थी। उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों के साथ उनके परिवार के लोगों को भी धमकी दी थी। सीबीआई ने तेजस्वी के खिलाफ कोर्ट में दी अर्जी में बताया है कि तेजस्वी यादव को कोर्ट ने जमानत देकर जो स्वतंत्रता दी थी, वह खुलेआम उसका दुरुपयोग कर ट्रायल में बाधा डाल रहे हैं। सीबीआई की अर्जी में तेजस्वी पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं।
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