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बिहार | सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर और शिक्षक स्कूल में अब जींस और टीशर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे. सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल के समय मोबाइल पर भी बात नहीं कर सकेंगे.
जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी किया है. आदेश में कहा है कि विभागीय आदेश पर किए जा रहे सघन निरीक्षण देखा जा रहा है कि विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाएं टी-शर्ट, जींस पहनकर विद्यालय आ रहे हैं और पढ़ाते समय मोबाइल से बातचीत करते या चैटिंग करते दिख रहे हैं.वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई समीक्षा बैठक में इसे रोकने का निर्देश दिया है. जींस एवं टी-शर्ट सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड के अंतर्गत भी नहीं आता है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस विषय में सभी प्रधानाध्यापकों एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को निर्देशित किया है कि विद्यालय में टी-शर्ट एवं जींस पहनकर नहीं आएं और कक्षा में पढ़ाई के समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें. प्रधानाध्यापक कक्ष में उसे सुरक्षित रखें या स्विच ऑफ करके रखें. निरीक्षण के क्रम में विद्यालय के शैक्षणिक गतिविधियों के समय इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर सेवा चरित्र में इसे अंकित कर दिया जाएगा.
आदेश पर शिक्षक संघ ने जताई आपत्ति
इधर, डीईओ के इस आदेश के बाद शिक्षक संघ ने विरोध जताया है. बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की प्रदेश सचिव सुप्रिया सिंह ने कहा है कि इससे शिक्षिकाओं की छवि समाज में धूमिल हो रही है. कोई भी महिला शिक्षिकाएं जींस या टी शर्ट में विद्यालय नहीं जाती हैं. सभी शिक्षिकाएं भारतीय परिधान साड़ी या सलवार सूट में विद्यालय जाती हैं. प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शेखर गुप्ता ने कहा कि शिक्षक को अपने अनुसार ड्रेस का अधिकार होना चाहिये.
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Harrison
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