न्यूज़क्रेडिट: लाइव हिन्दुस्तान
बिहार में नई सरकार आकार ले रही है जिसमें कांग्रेस को जगह मिल सकती है। इस बीच पार्टी के विधायक दल के नेता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। भागलपुर स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने स्थानीय कांग्रेस विधायक और विधानसभा में पार्टी के नेता अजीत शर्मा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। एसीजेएम-1 प्रबाल दत्ता की अदालत ने 13 साल पुराने मुकदमे में फैसले की तारीख पर मौजूद नहीं रहने को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की है।
अदालत ने विधायक को पूर्व में मिली जमानत की सुविधा रद्द करते हुए इशाकचक थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि आरोपित को गिरफ्तार कर 20 अगस्त को पेश किया जाए। सरकार की ओर से एसडीपीओ प्रभात कुमार ने जजमेंट को गंभीरता से नहीं लेने पर विधायक के खिलाफ वारंट निकालने का अनुरोध किया था, जबकि विधायक के वकील आशुतोष राय ने बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण का हवाला देते हुए एक और तारीख देने की मांग की थी।
आशुतोष का कहना था कि अजित शर्मा अभी विधायक दल के नेता हैं। गठबंधन की सरकार में कांग्रेस भी
भागीदार है। इन्हीं वजहों से वे तारीख पर पेश नहीं हो सके। हालांकि कोर्ट ने आशुतोष का अनुरोध ठुकराते हुए गैरजमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने का निर्देश दिया।