x
जमुई डीएम ने युवाओं से की अपील
जमुई: बिहार के जमुई में आधार कार्ड से वोटर कार्ड जोड़ने का देशव्यापी अभियान (campaign to link voter card with aadhar card) शुरु किया गया है. आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक किए जाने के बाद एक व्यक्ति अब दो जगह वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा सकेंगे. चुनावी गड़बड़ियों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है. यह मुहिम पूरी तरह स्वैच्छिक होगी, आयोग ने इसके लिए विशेष "फार्म ब" तैयार किया. वोटर लिस्ट में हर तीन महीने पर नाम जोड़ा जा सकेगा.
आधार संख्या से जोड़ने की बड़ी पहल: जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने समाहरणालय के संवाद कक्ष में पत्रकारों को संबोधित (Jamui DM Avnish Kumar Singh) करते हुए कहा कि चुनावी गड़बड़ियों और फर्जी वोटिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र को अब आधार संख्या से जोड़ने की बड़ी पहल की है. हालांकि यह मुहिम पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी. यानी कोई भी व्यक्ति अपने वोटर कार्ड को आधार से लिंक कराने या नहीं कराने के लिए स्वतंत्र होगा. इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का आवेदन न तो निरस्त होगा और न ही वोटर लिस्ट से उसका नाम हटाया जाएगा. बावजूद इसके जिला में इस कार्य को लेकर मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें प्रत्येक घर से इससे जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी. इसके लिए एक विशेष "फार्म ब" तैयार किया है, इसके जरिए सम्बंधित जानकारी जुटाई जाएगी और तत्परता के साथ इससे सम्बंधित अमल के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
पिछले साल शीतकालीन सत्र में मिली थी मंजूरी: डीएम ने इस दौरान यह भी स्पष्ट किया कि आवेदकों के आधार संख्या पर कार्रवाई करते समय तय निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा. इस दौरान किसी भी परिस्थिति में आधार संख्या सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए. साथ ही यदि किसी मतदाता का वोटर कार्ड कहीं प्रदर्शित करना जरूरी है, तो आधार से जुड़े विवरण को अनिवार्य रूप से ढक कर प्रस्तुत किया जाएगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आयोग की इस पहल को चुनाव सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है. चुनाव सुधार को लेकर लंबे समय से जुटे चुनाव आयोग के वोटर कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने के प्रस्ताव को पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी दी गई थी. लेकीन यह मुहिम अभी तक ऑन लाइन ही चलाई जा रही है.
अब वोटर लिस्ट में दो जगह नाम नहीं जुड़ेगा: अब इसे घर-घर तक और प्रत्येक वोटर के बीच लेकर जाने की मुहिम शुरू की जा रही है. वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने का जो बड़ा फायदा मिलेगा, उसमें एक व्यक्ति अब दो जगह अपना नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा सकेंगे. अगर ऐसा वे करते हैं तब तुरंत पकड़ में आ जाएंगे. अभी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में शहर आते हैं और यहां पर भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लेते हैं. इस स्थिति में उनका नाम वोटर लिस्ट में दो जगह मौजूद रहता है, जिससे चुनाव स्वच्छता पर प्रश्नचिन्ह लगने की बात सामने आती है. इसके साथ ही मतदाताओं की सही संख्या मिलने से योजनाओं को भी तैयार करने में आसानी होगी. जिसमें कोई भी व्यक्ति 17 साल से ज्यादा की उम्र पूरी करते ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे.
अब नही करना होगा जनवरी का इंतजार: इसके साथ ही वोटर लिस्ट में अब साल में चार बार यानी हर तीन महीने में नाम जोड़ा जा सकेगा. इस स्थिति में 18 की उम्र पूरी होते ही सम्बंधित व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा. इस पहल के तहत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अब 18 साल की उम्र के पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. नए नियमों के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने का यह काम एक जनवरी , एक अप्रैल , एक जुलाई और एक अक्टूबर को होगा. इस बीच आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र इन तारीखों पर जैसे ही 18 साल की होगी , उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा. अब तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को एक जनवरी का इंतजार करना होता था.
सोर्स- etv bharat hindi
Rani Sahu
Next Story