बिहार

आयोग ने जारी किया पत्र, संतान वाले बच्चे को गोद देकर भी नहीं लड़ सकते नगरपालिका चुनाव

Admin4
3 Sep 2022 11:39 AM GMT
आयोग ने जारी किया पत्र, संतान वाले बच्चे को गोद देकर भी नहीं लड़ सकते नगरपालिका चुनाव
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पटना. जिनको दो से अधिक संतान है, वे किसी को कानूनी रूप से अपने बच्चे को दूसरे को गोद देकर भी नगरपालिका चुनाव लड़ने के योग्य नहीं बन सकते हैं. अगले महीने होने वाले नगरपािलका चुनाव के संदर्भमें राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को यह स्पष्टीकरण जारी किया है. इसके तहत कानूनी रूप से गोद देने के बाद भी वह व्यक्ति उन बच्चों के पिता मूल रूप से कहे जायेंगे, जो बायोलॉजिकल हैं. वह व्यक्ति बच्चे का बॉयोलॉजिकल पिता नहीं होगा, जिसने कानूनी रूप से दूसरे के बच्चे को गोदलिया है.

आयोग ने जारी किया पत्र

शुक्रवार को आयोग से जारी पत्र में कहा गया है कि कई परिवार जिनकी अपनी दो संतान हैं और उन्होंने लोक कल्याणार्थ अनाथ बच्चों को गोद लेने संबंधी सूचना देते हुए जैविक व दत्तक संतान के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था. ऐसे में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पुत्र को दूसरे को कानूनी रूप से गोद दे दिये जाने के बाद भी उस संतान के पिता मूल रूप से वहीं कहे जायेंगे, जो बायोलॉजिकल हैं न कि जिस व्यक्ति ने गोद लिया है. किसी व्यक्ति विशेष अभ्यर्थी, समर्थक, प्रस्तावक के द्वारा अपने बच्चों को गोद दिये जाने के बाद भी उनके वास्तविक बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं मानी जायेगी. वैसे व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जायेंगे. हालांकि इसका लाभ उनलोगों को मिल सकेगा जिन्होंने अपनी दो संतानों के अलावा दूसरे किसी के बच्चे को गोद ले रखा है.

15 दिनों में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना

नगरपालिका आम निर्वाचन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. यह माना जा रहा है कि आगामी 15 दिनों के अंदर निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया जायेगा. निर्वाचन कार्यक्रम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को सूचना प्रकाशन से लेकर नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी और मतदान के पूर्व प्रत्याशियों को चुनावी प्रचार प्रसार के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी है. सूचना प्रकाशन से लेकर मतदान तक की प्रक्रिया 30-35 दिनों में पूरी कर ली जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिलों को दिये गये निर्देश में निर्वाचन प्रक्रिया की समय-सीमा निर्धारित की गयी है. इसमें कहा गया है कि सूचना प्रकाशन की तिथि के आठवें दिन के पहले और 14 दिनों के बाद नामांकन दाखिल नहीं होगा.

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