बिहार

बिहार : 300 सौ घरों को तोड़े जाने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बेगूसराय के डीएम से किया जवाब तलब

Admin2
7 July 2022 10:36 AM GMT
बिहार :  300 सौ घरों को तोड़े जाने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बेगूसराय के डीएम से  किया जवाब तलब
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प्रतीकात्मक तस्वीर 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : कोरोना की पहली लहर के दौरान करीब 300 सौ घरों को तोड़े जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बेगूसराय के डीएम से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने कई केसों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

कोर्ट ने कोरोना काल के दौरान पदस्थापित डीएम अरविंद कुमार वर्मा को इस केस में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने जानना चाहा कि कोरोना के दौरान ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी थी कि तीन सौ घरों को तोड़ दिया गया। जबकि राज्य सरकार ने घरों को तोड़ने सहित कई अन्य मामलों में रोक लगा दी थी। कोर्ट ने बेगूसराय डीएम को सोमवार को हाजिर होने का आदेश दिया।मोकामा-बेगूसराय राजेंद्र ब्रिज सिक्स लेन के निर्माण के लिए सिमरिया घाट बिंद टोली के पास करीब तीन सौ घरों को कोरोना की पहली लहर के दौरान तोड़ दिया गया था, जबकि सरकार ने 16 मार्च 2020 को एक आदेश जारी कर कोरोना काल में किसी भी घर को तोड़ने पर रोक लगा दी थी। लेकिन बेगूसराय के तत्कालीन डीएम ने 20 मार्च 2020 को सिमरिया घाट बिंद टोली के तीन सौ घरों को ध्वस्त करवा दिया।
source-hindustan


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