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देश में 22 दवाओं के उत्पादन व बिक्री पर लगी रोक

16 Dec 2023 3:51 AM GMT
देश में 22 दवाओं के उत्पादन व बिक्री पर लगी रोक
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सोलन। भारत सरकार ने इस वर्ष 22 दवाओं के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगा दी है। इसमें से 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर जून महीने में भी बैन लगा दिया था लेकिन इस सूची में 8 नई दवाएं और शामिल हो गई हैं। ये सभी दवाएं सिंगल ड्रग हैं। ये दवाएं अब …

सोलन। भारत सरकार ने इस वर्ष 22 दवाओं के उत्पादन व बिक्री पर रोक लगा दी है। इसमें से 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं पर जून महीने में भी बैन लगा दिया था लेकिन इस सूची में 8 नई दवाएं और शामिल हो गई हैं। ये सभी दवाएं सिंगल ड्रग हैं। ये दवाएं अब बाजार में नहीं मिलेंगी। इनमें कई दवाएं ऐसी हैं, जो फटाफट आराम तो देती हैं, लेकिन इनसे लोगों को नुक्सान भी होता है। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सलाह पर यह कदम उठाया है। इन दवाओं में 2 या 2 से अधिक दवाओं के मिश्रण होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। प्रतिबंधित दवाओं में सीओपीडी, दर्द निवारक, किडनी, नाक व साइनस एवं सामान्य संक्रमण जैसे सर्दी खांसी, कफ, बुखार को ठीक करने वाली निमेसुलाइड और पैरासिटामोल टैबलेट के अलावा क्लोफेनिरामाइन मेलेट और कोडाइन सिरप का काॅम्बिनेशन, फोल्कोडाइन और प्रोमेथाजाइन, एमोक्सोलिन और ब्रोहेक्साइन शामिल हैं।

एमिनोफाइलीन, फेनासेटिन, नियालामाइड, क्लोरमफनिकॉल, फिनाइलप्रोपैनोलामाइन, फुराजोलिडन, ओक्सीफेनबुटाजोन व मेट्रोनिडाजोल के अलावा 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की दवाओं में निमेसुलाइड पेरासिटामोल गोलियां, एम्मोक्सिल्लिन ब्रोमहेक्सिन, फोलकोडिन प्रोमैथाजिन, क्लोफेनिरामाइन मैलेट फैनाइलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड कैफीन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाईड्रोब्रोमाइड क्लोफेनिरामाइन मैलेट फैनाइलेफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, एम्ब्रोक्सोल हाइड्राब्रोमाइड गुइफेनसिन लेवोसालबुटामोल मैंथॉल, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड, एम्ब्रोक्सोल हाइड्राब्रोमाइड गुइफेनसिन, डिफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड क्लोफेनिरामाइन मैलेट, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड डोक्सलेमाइन सक्सनेट फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड, फोलकोडिन डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोफेनिरामाइन मैलेट, एम्ब्रोक्सोल हाइड्राब्रोमाइड डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड गुइफेनसिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड डोक्सलेमाइन सक्सनेट गुआइफनसिन व डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोफेनिरामाइन मैलेट गुआइफनसिन शामिल हैं। विशेषज्ञ समिति का कहना है कि इन दवाओं का कोई उपचारात्मक औचित्य नहीं है और इनसे खतरा हो सकता है इसीलिए व्यापक जनहित में इनके निर्माण, वितरण और बिक्री पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक अधिनियम-1940 की धारा 26 के तहत प्रतिबंध लगाना जरूरी है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) ऐसी दवा होती है, जो दो या दो से अधिक दवाओं के संयोजन से तैयार होती है। इन्हें ‘कॉकटेल’दवाएं भी कहा जाता है व सिंगल ड्रग में एक ही दवा के संयोजन से तैयार होती है।

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