राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 5.4 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त होगा, जिसे पंद्रहवें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर सभी शहरी स्थानीय निकायों में वितरित किया जाएगा।
इस आशय का आदेश भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। किसी वर्ग विशेष में वितरण हेतु राज्य वित्त आयोग की संस्तुति उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्ष 2011 की जनसंख्या जनगणना एवं क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में आवंटन किया जाये।
ये मूल अनुदान मुक्त हैं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थान विशिष्ट महसूस की गई जरूरतों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।
राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना होगा कि FC-XV अनुदान के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में प्रत्येक शहरी ULB का एक अलग खाता खोला गया है, इसे PFMS से जोड़ा गया है और पूर्ण अवार्ड अवधि के लिए प्रत्येक लेनदेन के लिए बनाए रखा गया है।