आंध्र प्रदेश

वाईएसआरसीपी के निलंबित एमएलसी को पूर्व चालक की हत्या के मामले में सशर्त जमानत मिली

Ritisha Jaiswal
12 Dec 2022 10:29 AM GMT
वाईएसआरसीपी के निलंबित एमएलसी को पूर्व चालक की हत्या के मामले में सशर्त जमानत मिली
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सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी के विधायक अनंत बाबू को सशर्त जमानत दे दी है, जो पिछले मई से राजमुंदरी कोर्ट और हाई कोर्ट में कई बार जमानत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद राजमुंदरी जेल में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी के विधायक अनंत बाबू को सशर्त जमानत दे दी है, जो पिछले मई से राजमुंदरी कोर्ट और हाई कोर्ट में कई बार जमानत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद राजमुंदरी जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। मालूम हो कि अनंत बाबू ने हाई कोर्ट द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस साल मई के महीने में एमएलसी अनंत बाबू के ड्राइवर सुब्रह्मण्यम की हत्या ने आंध्र प्रदेश में हलचल मचा दी थी। सारे साक्ष्य जुटाने के बाद हत्या, एससी, एसटी अत्याचार का मामला दर्ज किया गया। एमएलसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया था

और तब से वह रिमांड पर है। साथ ही, अनंत बाबू को वाईएसआरसीपी से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि बाद में जमानत याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन अदालतों ने उन्हें खारिज कर दिया। यह भी पढ़ें- कर्मनगर: हत्या के आरोपी का समर्थन करने पर डीआईजी कार्यालय से जुड़े सीआई और एसआई दूसरी ओर, सरकार ने ड्राइवर सुब्रह्मण्यम की पत्नी अपर्णा को जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी दी। कलेक्टर कृतिका शुक्ला ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस बीच, ड्राइवर सुब्रह्मण्यम का परिवार भी चाहता है कि अनंत बाबू को जमानत न दी जाए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अनंत बाबू को जमानत दे दी।



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