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सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक मामले में टीडीपी नेता नारायण के रिमांड आदेश पर रोक लगा दी
पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट के रिमांड आदेश पर रोक लगाने से टीडीपी के पूर्व मंत्री पी नारायण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जगन सरकार को नोटिस जारी किया है। पी. नारायण की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुद्रा, गुंटूर प्रमोद और गुंटूर प्रेरणा ने अदालत में बहस की। जस्टिस रवींद्र भट और दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की।
इससे पहले चित्तूर जिला अदालत के मजिस्ट्रेट ने नारायण को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर नारायण के सरेंडर का आदेश दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर रोक लगा दी।
मालूम हो कि पिछले साल अप्रैल-मई के महीने में 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक हो गया था. पुलिस ने इस मामले में नारायण को गिरफ्तार कर चित्तूर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट द्वारा रिमांड से इनकार करने के बाद नारायण को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की। सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने नारायण के जमानत आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।