आंध्र प्रदेश

राज्य सरकार ने तबादलों को दी हरी झंडी

Neha Dani
18 May 2023 4:28 AM GMT
राज्य सरकार ने तबादलों को दी हरी झंडी
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50 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारी होने चाहिए जिन्होंने अतीत में आईटीडीए में काम नहीं किया हो।
अमरावती : राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को हरी झंडी दे दी है. इस माह की 22 से 31 तारीख तक तबादलों की अनुमति देकर तबादलों पर मौजूदा प्रतिबंध में ढील दी गई है। इस संबंध में वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव एस.एस. रावत ने दिशा-निर्देशों के साथ आदेश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों के अनुरोध और प्रशासन के आधार पर तबादले होंगे। वित्त विभाग ने कहा कि इस साल अप्रैल के अंत तक दो साल से एक ही जगह काम कर रहे कर्मचारी अनुरोध पर तबादले के पात्र हैं। साथ ही अप्रैल अंत तक यह भी स्पष्ट किया गया है कि पांच साल से एक ही जगह काम कर रहे कर्मचारियों का तबादला किया जाए।
► एक ही स्थान अर्थात शहर, कस्बे, गांव में कार्य करने को आधार माना जाता है। राज्य लेखापरीक्षा विभाग के कर्मचारियों के संबंध में, उन्हें एक स्थान पर माना जाता है अर्थात उस क्षेत्र के भीतर। तबादलों में 40 प्रतिशत विकलांग कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी। मानसिक रूप से विकलांग बच्चों वाले कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं वाले क्षेत्रों में स्थानांतरण में वरीयता दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्तियों में विधवा कर्मचारियों को तबादलों में वरीयता दी जाती है।
►पति-पत्नी के मामलों में वरीयता दी जाती है। लेकिन एक बार अवसर का लाभ उठाने के बाद, वे पांच साल बाद ही फिर से स्थानान्तरण के पात्र होंगे। सभी स्थानांतरणों को कर्मचारी अनुरोध स्थानांतरण के रूप में माना जाता है। यदि कर्मचारी को पदोन्नति पर स्थानांतरित किया जाना है, तो पद स्थानान्तरण के स्थान पर होना चाहिए।
► पहले एजेंसी क्षेत्रों में सभी रिक्तियों को भरकर स्थानान्तरण किया जाना चाहिए। उसके बाद गैर आईटीडीए क्षेत्रों में तबादले किए जाएं।
► आईटीडीए के अंतर्गत स्थानीय एवं अंचल संवर्ग में दो वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को उनके वांछित क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाए।
► आईटीडीए क्षेत्रों में स्थानांतरित कर्मचारियों की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। ऐसे कर्मचारी होने चाहिए जिन्होंने अतीत में आईटीडीए में काम नहीं किया हो।
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