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जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर पूरक याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिसने पहले अदालत से सरकारी एजेंसियों को निर्देश देने की मांग की थी कि वे उस पर कोई जुर्माना न लगाएं। यह फर्म पर स्टांप और पंजीकरण विभाग द्वारा किए गए छापे के बाद दर्ज किया गया था।
महाधिवक्ता एस श्रीराम ने अदालत को सूचित किया कि तलाशी ली गई क्योंकि मार्गदर्शी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। याचिकाकर्ता के वकील बी आदिनारायण राव ने कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं।
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