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काकीनाडा: डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा के कलेक्टर हिमांशु शुक्ला ने शुक्रवार को अधिकारियों को कानून के अनुसार जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का निर्देश दिया।
उन्होंने अमलापुरम में बाल विवाह उन्मूलन जिला स्तरीय समिति की बैठक में भाग लिया।
कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह कानून के खिलाफ है। अगर कोई उन्हें बढ़ावा देगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी. उन्होंने सुझाव दिया कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम को लागू करने के लिए मंडल स्तर पर समितियां बनाई जाएं, जिसमें तहसीलदार, एक उप-निरीक्षक और आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक शामिल हों। इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से पहले लड़के का विवाह नहीं किया जा सकता है।
अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे दो साल की जेल और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है।
हिमांशु शुक्ला ने अधिकारियों को महिला पुलिस की मदद से ग्राम और वार्ड सचिवालयों में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने पुजारियों, धार्मिक बुजुर्गों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों, विवाह दलालों और विवाह में शामिल अन्य लोगों से विवाह में अपनी भूमिका निभाने के लिए सहमत होने से पहले अपने संबंधित आधार कार्ड के साथ दूल्हा और दुल्हन दोनों की उम्र सत्यापित करने के लिए कहा।
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Manish Sahu
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