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अमरावती : जगन सरकार को अमरावती एपी उच्च न्यायालय में झटका लगा। हाईकोर्ट ने सोमवार को वाणिज्य कर कर्मचारी संघ भंग करने के मामले में सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए उस नोटिस को निलंबित कर दिया जिसमें पूछा गया था कि क्यों न कर्मचारी संघ की मान्यता रद्द कर दी जाए। हाल ही में, वाणिज्यिक कर विभाग, सरकारी कर्मचारी संघ के सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यनारायण ने उच्च न्यायालय में आरोप लगाया कि सरकार गुटबाजी में लिप्त है।
उनके वकीलों ने तर्क दिया कि विरोध करने पर सरकार नोटिस दे रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कर्मचारियों के वेतन को लेकर पूर्व में भी वे राज्यपाल से मिल चुके हैं और इस मुद्दे पर उन्हें सरकार की ओर से नोटिस भी मिल चुके हैं. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकार के नोटिस पर रोक लगा दी। कर्मचारियों की ओर से उमेश चंद्रा और रवि प्रसाद ने बहस की।