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एपी सरकार ने स्वयंसेवक प्रणाली पर अपमानजनक बयान के लिए पवन कल्याण के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश जारी किए
एपी सरकार ने ग्राम/वार्ड स्वयंसेवकों और सरकार के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए जन सेना पार्टी प्रमुख के खिलाफ अदालत में लोक अभियोजक द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 199 (4) (बी) के तहत जन सेना अध्यक्ष पवन कल्याण के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश जारी किए। ग्राम स्वयंसेवकों/वार्ड स्वयंसेवकों और ग्राम सचिवालयों/वार्ड सचिवालयों के विभाग द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जन सेना प्रमुख कोनिडेला पवन कल्याण द्वारा 9 जुलाई को वरही विजया यात्रा में एलुरु में ग्राम/वार्ड स्वयंसेवकों और सरकार के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए गए। पवन कल्याण ने आरोप लगाया कि एपी में एनसीआरबी डेटा के अनुसार 29000 महिलाओं के लापता होने के मामले का एकमात्र कारण स्वयंसेवक हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अकेली महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है. आदेशों में कहा गया है कि प्रशासन के विकेंद्रीकरण के हिस्से के रूप में एपी सरकार ने लोगों को उनके दरवाजे पर सरकारी सेवाएं पहुंचाने के महान उद्देश्य के साथ स्वयंसेवक प्रणाली शुरू की। शासन के विशेष मुख्य सचिव अजय जैन ने आदेश जारी किये।