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आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य क्लीनिकों में एमएलएचपी की भर्ती पर रोक लगाई
Ritisha Jaiswal
14 Oct 2022 1:29 PM GMT
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स (एमएलएचपी) की भर्ती पर अंतरिम आदेश जारी किया। पीठ ने मामले में एकल न्यायाधीश द्वारा जारी आदेशों पर भी रोक लगा दी।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गुरुवार को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स (एमएलएचपी) की भर्ती पर अंतरिम आदेश जारी किया। पीठ ने मामले में एकल न्यायाधीश द्वारा जारी आदेशों पर भी रोक लगा दी।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मिशन निदेशक ने 9 अगस्त, 2021 को वाईएसआर ग्रामीण स्वास्थ्य क्लीनिक और कल्याण केंद्रों में 1,681 पदों को भरने के लिए एक अधिसूचना जारी की। डॉ पी अनिल कुमार और अन्य ने अदालत में याचिका दायर कर कहा कि आयुष डॉक्टरों पर विचार किए बिना पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। एकल-न्यायाधीश पीठ ने पहले विभाग को भर्ती के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा था। याचिकाकर्ताओं ने फैसले को चुनौती दी थी।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत नियमों का उल्लंघन कर भर्ती नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डीवीएसएस सोमयाजुलु की खंडपीठ ने पूछा कि सरकार नियमों के खिलाफ भर्ती कैसे कर सकती है और प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
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