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छग
दुर्ग। नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले फरार आरोपी को दो साल के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना को अंजाम देकर केदारनाथ भाग गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 342, 354, 506 तथा पास्को एक्ट की धारा 8 पाक्सो के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
मोहननगर टीआई केके बाजपेयी ने बताया कि वर्ष 2020 में शंकर नगर जागृति चौक निवासी आरोपी वीरेन्द्र घोड़ेश्वर उर्फ बिल्लू (23) ने नाबालिग बच्ची को रास्ते में रोक कर उससे कहा कि वह उसे चाहता है और दोनों कहीं भाग चलते हैं। जब नाबालिग ने उसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी।
उसका हाथ बाह पकडक़र छेड़छाड़ किया। इस घटना की शिकायत थाना में की गई थी। जब बिल्लू को रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बारे में पता चला तो वह घर से भाग गया और केदारनाथ में 6 महीने तक रुका रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश बालाघाट ग्राम हरदोली में अपने रिश्तेदार के घर पर छुपा रहा। इधर पुलिस उसकी खोजबीन करती रही, लेकिन वह नहीं पकड़ाया था। जब उसे यह एहसास हो गया कि अब पुलिस भूल गई है यह सोचकर वह घर वापस आ गया। आरोपी के घर आने की सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
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