check bounce cases में विशेष अदालत ने मंत्री मधु बंगारप्पा को दोषी ठहराया
बेंगलुरु : जन प्रतिनिधियों की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस मामले में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा को दोषी ठहराया है. अदालत ने उन्हें शिकायतकर्ता को 6.96 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि देने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो मंत्री को 6 महीने …
बेंगलुरु : जन प्रतिनिधियों की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस मामले में कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा को दोषी ठहराया है. अदालत ने उन्हें शिकायतकर्ता को 6.96 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि देने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो मंत्री को 6 महीने की सजा काटनी होगी.
जब मधु बंगारप्पा आकाश ऑडियो कंपनी के प्रबंध निदेशक थे, तब राजेश एक्सपोर्ट्स को दिया गया 6.60 करोड़ रुपये का चेक बाउंस हो गया था। मधु बंगारप्पा के खिलाफ राजेश एक्सपोर्ट कंपनी ने 2011 में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बंगारप्पा को जुर्माने के तौर पर सरकार को 10 हजार रुपये देने होंगे.
आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मधु बंगारप्पा ने हुबली में कहा कि मामला सुलझ चुका है और भाजपा नेता जानबूझकर 26 दिसंबर के "पुराने आदेश" को उठा रहे हैं और उसमें से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। (एएनआई)