Haryana : एचआरईआरए ने इकाइयों के लिए अग्रिम धन की सीमा 10% तय की
हरियाणा : घर खरीदने वालों के लिए एक प्रमुख सुरक्षा उपाय के रूप में, हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचआरईआरए), गुरुग्राम ने इकाइयों के लिए अग्रिम भुगतान को अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। प्राधिकरण ने इस संबंध में RERA अधिनियम, 2016 की धारा 13(1) और हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, …
हरियाणा : घर खरीदने वालों के लिए एक प्रमुख सुरक्षा उपाय के रूप में, हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (एचआरईआरए), गुरुग्राम ने इकाइयों के लिए अग्रिम भुगतान को अधिकतम 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। प्राधिकरण ने इस संबंध में RERA अधिनियम, 2016 की धारा 13(1) और हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 8 (1) के अनुसार आदेश जारी किए हैं।
रेरा अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी प्रमोटर उक्त समझौते की बिक्री और पंजीकरण के लिए लिखित समझौते के बिना अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन की लागत का 10 प्रतिशत से अधिक राशि स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा, बिक्री के समझौते में अधिनियम के तहत निर्धारित विभिन्न परियोजना विवरण, भुगतान विवरण, कब्जे की तारीख और अन्य प्रासंगिक जानकारी निर्दिष्ट होनी चाहिए।
“सभी संभावित और मौजूदा आवंटियों को, रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए अग्रिम भुगतान या आवेदन शुल्क की स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में सूचित किया जाता है। सभी आवंटियों को सलाह दी जाती है कि वे आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/आईटी/किसी अन्य उपयोग के लिए कोई यूनिट/प्लॉट/अपार्टमेंट खरीदते समय उपरोक्त नियमों का ध्यान रखें।" विशेषज्ञों के मुताबिक, यह ऑर्डर घर खरीदने वालों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवच होगा, जिन्हें अक्सर डेवलपर्स द्वारा धोखा दिया जाता है।
“रेरा में कई मामलों में, हमने देखा है कि घर खरीदने वालों को अग्रिम रूप से एक बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है, जो कभी-कभी उनकी कुल बचत होती है। इसके बाद बिल्डर परियोजनाएं रद्द कर देते हैं या उन्हें कभी शुरू ही नहीं करते हैं। बड़ी मात्रा में पैसा फंसने से, घर खरीदने वालों को बड़ा झटका लगता है, ”रियल्टी विशेषज्ञ प्रवीण सिंह ने कहा।