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मुंबई। बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली (Armaan Kohli) एक बार फिर से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरमान कोहली (Armaan Kohli) को आदेश दिया है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा (Neeru Randhawa) को 50 लाख रुपये दें, वरना उन्हें जेल जाना पड़ेगा] हालांकि कोर्ट का ये आदेश किसी नए केस नहीं बल्कि 2018 के एक केस पर आया है। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं।
दरअसल, ये पूरा मामला साल 2018 का है, जब नीरू ने अरमान कोहली पर संगीन आरोप लगाए थे। नीरू और अरमान उस वक्त रिलेशनशिप में थे। नीरू ने कहा था कि दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी, जिसके बाद अरमान ने उन पर हमला कर दिया था। अरमान ने नीरू को सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। वहीं नीरू के 15 टांके भी लगे थे। इसके बाद नीरू ने एफआईआर दर्ज करवाई और फिर अरमान कोहली को आईपीसी की धारा 323,504 और 506 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।
इसके बाद अरमान से शपथपत्र दाखिल करवाया गया, जिस में लिखा गया कि वो कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्हें नीरू को 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया गया, जो वो नहीं कर पाए। इसके साथ ही अदालत ने अरमान को आज (आदेश की तारीख) से 6 महीने के भीतर टाटा मेमोरियल सेंटर के चिल्ड्रन ट्रीटमेंट सेंटर और द नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड में लागत के रूप में 1 लाख रुपये की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद अरमान जेल से बाहर आ गए।
अब चूंकि नीरू को अभी तक 50 लाख रुपये नहीं मिल पाए हैं, ऐसे में उन्होंने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मामले पर मंगलवार को जस्टिस एनडब्ल्यू साम्ब्रे और आरएन लड्ढा ने कहा, ‘या तो वह पैसों का भुगतान करें, या फिर हम आदेश वापस ले लें।’ गौरतलब है कि नीरू के मामले के अलावा भी अरमान जेल जा चुके हैं। बता दें कि अरमान ने कुछ फिल्मों में काम किया है और इसके अलावा वो बिग बॉस 7 में नजर आ चुके हैं।
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