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पवन सिंह के खिलाफ पुलिस ने जांच की बंद, पत्नी ज्योति सिंह ने लगाए थे गंभीर आरोप

Admin4
6 Nov 2022 10:16 AM GMT
पवन सिंह के खिलाफ पुलिस ने जांच की बंद, पत्नी ज्योति सिंह ने लगाए थे गंभीर आरोप
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मुंबई। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) पिछले कुछ समय से अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह (jyoti Singh) से तलाक को लेकर चर्चा में हैं. दोनों के बीच विवाद गहराता जा रहा है. दोनों बीते दिनों बलिया पारिवारिक कोर्ट में पेश हुए थे. ऐसे में अब खबर आ रही है कि पवन सिंह और उनके परिजन के खिलाफ बलिया पुलिस ने जांच को रोक दिया है. ज्योति ने सुपरस्टार के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना एवं गर्भपात कराने के आरोप लगाए थे. पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई करने में असमर्थता जाहिर की है और जांच को बंद कर दिया है.
बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने रविवार को पीटीआई से बात करते हुए कहा कि 'पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के शिकायती पत्र की कोतवाली पुलिस ने जांच की थी, मगर इस संबंध में बलिया पुलिस के स्तर पर कार्रवाई करना सम्भव नहीं है, क्योंकि आरोप से संबंधित घटनास्थल बिहार के आरा जिले का कृष्णा गढ़ थाना क्षेत्र है और इसलिए इस मामले में विधिक कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार आरा पुलिस का है'. उन्होंने मीडिया एजेंसी से बात करते हुए बताया कि 'इस वजह से बलिया पुलिस ने इस मामले में जांच बंद कर दी है'.
ज्योति सिंह ने जांच बंद किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 'वह इस मामले में कानून के अनुसार, अगला कदम उठाएंगी'. उल्लेखनीय है कि ज्योति सिंह अपनी पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं. उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी शादी 6 मार्च, 2018 को भोजपुरी फिल्म एक्टर पवन सिंह के साथ जिले के चितबड़ागांव के एक होटल में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उनका पति, उनकी सास प्रतिमा देवी और ननद उन्हें 'कम सुंदर होने और मान प्रतिष्ठा में बराबर नहीं होने' का उलाहना देने लगी थी और उन्हें 'आत्महत्या करने के लिए उकसाया' जाने लगा था.
ज्योति ने आरोप लगाया कि 'सास प्रतिमा देवी ने स्त्री धन के रूप में उन्हें मिले लगभग 50 लाख रुपए अपने पास रख लिए हैं और जब वह गर्भवती हुईं, तो उन्हें गर्भ गिराने वाली दवा खिला दी गई, जिससे उनका गर्भपात हो गया. उन्होंने पवन सिंह पर शराब पीकर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया था. ज्योति ने बलिया के परिवार न्यायालय में पवन सिंह के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत भरण-पोषण के लिए 22 अप्रैल को एक मुकदमा दायर किया था. इस मुकदमे में पवन सिंह शनिवार को अदालत में पेश हुए थे. अदालत ने पवन सिंह से इस मामले में 20 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है. उसी दिन मामले में अगली सुनवाई होगी.

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