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15 खाद्य व्यवसाय संचालकों के लाइसेंस किए निलंबित, Nutritional Value की मात्रा प्रदर्शित नहीं करने पर FSSAI ने

Admin4
7 Sep 2022 9:54 AM GMT
15 खाद्य व्यवसाय संचालकों के लाइसेंस किए निलंबित, Nutritional Value की मात्रा प्रदर्शित नहीं करने पर FSSAI ने
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नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने अपने 'मेन्यू' में 'पोषण मात्रा' दर्शाने से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर करीब 15 खाद्य कारोबारियों का लाइसेंस निलंबित कर दिया हैं.
खाद्य पदार्थों की कैलोरी मान का उल्लेख करना जरूरी:
खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने वर्ष 2020 में खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों के लिए लेबलिंग और पोषक तत्वों की जानकारी देने के नियमों को पेश किया था. यह इसी साल एक जुलाई से प्रभावी हो गया है. इन नियमों के अनुसार, दस या अधिक स्थानों पर केंद्रीय लाइसेंस या आउटलेट वाले खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को मेन्यू कार्ड या बोर्ड पर प्रदर्शित खाद्य पदार्थों की कैलोरी मान का उल्लेख करना जरूरी है.
सूत्रों के अनुसार, एफएसएसएआई ने नियमों का पालन नहीं करने वाले 16 खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. लगभग 70 एफबीओ ने अनुपालन के लिए समय मांगा है. एफएसएसएआई के एक अधिकारी ने कहा, ''हमने उन्हें खुद से नियमों के अनुपालन के लिए प्रेरित किया और इसके परिणामस्वरूप अधिकांश ने अनुपालन किया है या कुछ और समय मांगा है.
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