ED दफ्तर पहुंचीं जैकलीन फर्नांडीस, आर्यन खान की जमानत याचिका फिर खारिज
जनता से रिस्ता वेबडेसक ;- क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख के बेटे आर्यन खान की की जमानत की याचिका को सेशंस कोर्ट ने आज खरिज कर दिया है। कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद दोपहर करीब 2:45 बजे जज वीवी पाटिल कोर्टरूम में पहुंचे और सिर्फ दो शब्दों में ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्होंने कहा- बेल रिजेक्टेड। इस फैसले के साथ ही आर्यन को जेल में ही रहना होगा। ऐसे में आर्यन के वकील अदालत के फैसले की कॉपी के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए रवाना हो गए। जस्टिस नितिन डबल्यू साम्ब्रे के सामने आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका दाखिल की है ताकि जल्द से जल्द आर्यन को जेल से बाहर निकाला जा सके।इससे पहले 14 अक्तूबर को इस केस की सुनवाई हुई थी, तब मुंबई सेशंस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आर्यन की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। लेकिन एनसीबी की दलीलों और सबूतों की वजह से आर्यन के वकील उन्हें जमानत नहीं दिला पाए।