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पाकिस्तान में बंधक हैं फिल्म निर्माता नाडियाडवाला के बच्चे, सुरक्षित वापसी के लिए लगाई गुहार

Neha Dani
31 Aug 2022 6:02 AM GMT
पाकिस्तान में बंधक हैं फिल्म निर्माता नाडियाडवाला के बच्चे, सुरक्षित वापसी के लिए लगाई गुहार
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अन्य आधिकारिक औपचारिकताओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

बॉलीवुड निर्माता मुश्ताक नाडियाडवाला ने अपने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करवाई है। उन्होंने दावा किया है कि उनके नाबालिग बच्चों को पाकिस्तान में अवैध रूप से रखा गया है। डायरेक्टर ने आरोप लगाया कि उनके 9 साल के बेटे और छह साल की बेटी को पत्नी द्वारा पाकिस्तान में बंधक बनाया गया है।



निर्माता ने सरकार से बच्चों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। नाडियाडवाला के वकील बेनी सिंह चटर्जी ने कोर्ट से कहा, उनके मुवक्किल चाहते हैं कि सरकार उनके बच्चों का पता लगाए और बताए कि क्या वे सुरक्षित हैं। इसके साथ ही वकील ने अदालत को ये भी बताया कि उनके नाडियाडवाला बहुत व्यथित हैं क्योंकि कुछ समय पहले उनके पिता ए जी नाडियाडवाला का अपने पोते-पोती से मिले बिना ही निधन हो गया। नाडियाडवाला ने अपनी याचिका में ये दावा भी किया है कि केंद्र सरकार उनके बच्चों की रक्षा करने और उन्हें वापस लाने के अपने कर्तव्यों में विफल रही है, जो भारतीय नागरिक हैं। निर्माता ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी मरियम चौधरी और उनके परिवार ने पाकिस्तान में बच्चों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया है।



याचिका के अनुसार, नाडियाडवाला ने साल 2012 में पाकिस्तान में मरियम से शादी की थी, जिसके बाद उनकी पत्नी भारत आ गई ऐर भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया, बाद में उनके दो बच्चे हुए। निर्माता ने बताया कि उनकी पत्नी 2020 में पाकिस्तान गई थी, उनका विजिटिंग वीजा भी खत्म हो चुका है। याचिका में यह भी कहा गया कि निर्माता की पत्नी ने साल 2021 में लाहौर में एक संरक्षकता याचिका दायर की, जिसमें दो बच्चों के वैध अभिवाक के रूप में नियुक्त होने की मांग की गई थी। जिसे पाकिस्तानी शहर की एक अदालत द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया।


वहीं, नाडियाडवाला का कहना है कि उनकी पत्नी मरियम ने अब भारत लौटने से इंकार कर दिया है और उन्हें छोड़ने का कोई उचित कारण बताने से भी इंकार कर दिया है। याचिका में यह आरोप भी लगाया गया कि निर्माता की पत्नी को पाकिस्तान में रहने के लिए या तो ब्रेनवॉश किया गया है या जबरदस्ती की है।

न्यायमूर्ति एन एम जमदार और एन आर बोरकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपने परिवार सुरक्षित वापसी के लिए उठाए गए कदमों के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को अन्य आधिकारिक औपचारिकताओं के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।


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