x
जनता से रिश्ता वेब डेस्क। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक, जिन्होंने पहले फर्नांडीज को अंतरिम जमानत दी थी, ने अभिनेता के साथ-साथ ईडी की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया।
अदालत 24 नवंबर को आरोप पर दलीलें सुनेगी।
अदालत ने 26 सितंबर को अभिनेता को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लिया था और फर्नांडीज को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा था। जांच के सिलसिले में कई बार ईडी द्वारा तलब किए गए फर्नांडीज को पूरक आरोपपत्र में पहली बार आरोपी बनाया गया है। ईडी के पहले के चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका आरोपी के तौर पर जिक्र नहीं था. हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडीज और साथी अभिनेता नोरा फतेही द्वारा दर्ज बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था।
जनता से रिश्ता इस खबर की पुष्टि नहीं करता है ये खबर जनसरोकार के माध्यम से मिली है और ये खबर सोशल मीडिया में वायरलहो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है। इस पर जनता से रिश्ता खबर की सच्चाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
Next Story