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सम्पादकीय
क्या देश की सभी संस्थाएं और अंग एक नेता की इच्छा के अधीन हो चुके हैं?
Gulabi Jagat
2 April 2022 4:09 PM GMT
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भारत के संसदीय लोकतंत्र का जो हाल है इसके लिए आप सीधे तौर पर नेहरू को दोषी ठहरा सकते हैं
राजेश सिन्हा।
भारत के संसदीय लोकतंत्र का जो हाल है इसके लिए आप सीधे तौर पर नेहरू को दोषी ठहरा सकते हैं. कांग्रेस (Congress) ने संविधान सभा (Constituent Assembly) गठन करने के लिए नेहरू की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया. 15 अगस्त 1946 की बैठक में इस छोटे से पैनल ने फैसला किया कि स्वतंत्र भारत ब्रिटिश सरकार की वेस्टमिंस्टर शैली (Westminster style of government) का अनुसरण करेगा.
राष्ट्रपति शासन प्रणाली के समर्थक, लेखक और हिमाचल प्रदेश से समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले दिव्य हिमाचल मीडिया समूह के संस्थापक और मुख्य प्रबंध निदेशक भानु धमीजा लिखते हैं कि प्रारंभ में, न तो डॉ. बीआर अंबेडकर (BR Ambedkar) और न ही सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Patel) सख्त संसदीय प्रणाली के पक्ष में थे.
भारतीय लोकतंत्र दुनिया में एक प्रशंसित मॉडल बन गया
धमीजा लिखते हैं, 'हमारे संविधान के निर्माण में लगे लगभग सभी विद्वानों ने नेहरू को संसदीय प्रणाली के बारे में अपनी पसंद पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था और अंबेडकर कभी भी संसदीय प्रणाली के पक्ष में नहीं थे. उन्होंने प्रेसिडेंशियल प्रारूप अपनाते हुए, हमारी संविधान सभा के समक्ष "यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ इंडिया" का प्रस्ताव रखा था.' 1946 के अंत में जब संविधान सभा ने अपना काम शुरू किया, तो कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी (Congress Expert Committee) के फैसले नेहरू की अध्यक्षता वाली केंद्रीय संविधान समिति (Union Constitution Committee) की सिफारिशें बन गईं.
यह प्रश्न कि क्या भारत को ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाना चाहिए या अमेरिका की तरह राष्ट्रपति शासन का विकल्प चुनना चाहिए, संविधान सभा में कभी भी मतदान के लिए नहीं रखा गया. इस प्रकार कांग्रेस ने संसदीय प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया और जब तक संविधान को अंतिम रूप दिया गया, तब तक अंबेडकर और पटेल के दृष्टिकोण और नेहरू के विचारों में समानता दिखने लगी.
कुछ असफलताओं के बावजूद, इस प्रणाली ने मोटेतौर पर अच्छी तरह काम किया और भारतीय लोकतंत्र दुनिया में एक प्रशंसित मॉडल बन गया. कई मौकों पर इसकी असफलताओं का अपना हिस्सा है, लेकिन यह अभी भी विश्व राजनीति और आधुनिक इतिहास में बेमिसाल संसदीय लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप की अभिव्यक्ति के तौर पर उभरने में कामयाब रहा है. हालांकि, जो कुछ हो रहा है, उसके बार-बार घटित होने की वजह से, कई लोगों को लगता है कि अपनाई गई प्रणाली पर फिर से विचार करने की जरुरत है.
वे केवल अपनी पार्टी के प्रधान व्यक्ति के समर्थक हैं
एक समय जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी के भीतर असंतोष और आलोचना का सामना करना पड़ा और विपक्ष के हमलों का सामना करना पड़ा. इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह आदि के समय तक उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया गया. अब हम एक ऐसे युग में हैं जहां व्यक्ति पार्टी से बड़ा है – चाहे नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ, या अरविंद केजरीवाल और काफी हद तक सोनिया गांधी और उनका परिवार हो – और इस पर पूरा नियंत्रण रखता है. यदि उनकी पार्टी को संसद या राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है, तो सदन की कार्यवाही पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है. पार्टी में व्हिप (Whip) की व्यवस्था और दलबदल विरोधी कानून (anti-defection law) यह सुनिश्चित करता है कि पार्टी के सदस्य नेता की इच्छा के अनुरूप रहें.
हम थोड़ी देर में इस पर लौटेंगे; आइए पार्टी के सदस्यों पर इसके प्रभाव पर भी विचार करें. चुनाव जीतने के लिए पार्टियां इन नेताओं पर निर्भर हैं और लोगों के बीच प्रोजेक्ट करने के लिए इन नेताओं का उपयोग किया जाता है. पार्टी को दरकिनार कर लोगों तक पहुंचने के लिए नेता खुद भी नई संचार तकनीकों को अपनाते हैं. इसका मतलब है कि चुनाव में व्यक्तिगत उम्मीदवारों का कद या महत्व कम हो गया है क्योंकि चुनाव पार्टी के सर्वोच्च नेता के नाम पर जीते जाते हैं.
अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के 'प्रतिनिधि' होने के नाते, वे केवल अपनी पार्टी के प्रधान व्यक्ति के समर्थक हैं, जिस पर वे तब तक सवाल नहीं उठा सकते जब तक कि वे पार्टी छोड़ नहीं देते. वे एक ही व्यक्ति की खुशी पर कार्यालय और पद छोड़ने के लिए चुने जाते हैं. उत्तराखंड में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी-अमित शाह की जोड़ी के आदेश पर निर्वाचित मुख्यमंत्री को तीन बार बदला गया. चुनाव के बाद, जिस मुख्यमंत्री को लोगों ने चुनावों में खारिज कर दिया था, उसे फिर से सीएम के रूप में स्थापित किया गया.
संसद में वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कुछ चुनिंदा सहयोगियों द्वारा जो फैसले लिए जाते हैं, उस पर अनुमोदन की मुहर लगाने के लिए इसे रबर स्टैंप की तरह अधिक उपयोग किया जाता है. सदन में ज्यादातर कानून बिना किसी पूर्व परामर्श, जांच या चर्चा के पारित किए जाते हैं, और कई को पहले अध्यादेशों के रूप में पेश किया जाता है और संसद की मंजूरी लेना बाद में महज एक औपचारिकता है. वह बहुमत को नियंत्रित करता है, जिसका उपयोग उसके फरमानों को कानून और नीति में बदलने के लिए किया जाता है. विमुद्रीकरण (Demonetisation), गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST), संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावी रूप से निरस्त करना और जम्मू-कश्मीर राज्य के दर्जे को रद्द करना और इसे तीन भागों में बांटना, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (Citizenship Amendment Act) और तीन विवादित कृषि कानूनों को लागू और रद्द करना इसके उदाहरण हैं.
राज्यसभा की भूमिका कम हुई
लोकसभा में प्रभावशाली बहुमत की भूमिका के अलावा, जो इसे सुविधाजनक बनाता है, राज्यसभा की भूमिका कम होती जा रही है. राज्य सभा के सदस्य राज्यों की विधान सभाओं द्वारा चुने जाते हैं. इन सदस्यों को उस राज्य से चुना जाना चाहिए जिसका वे सदन में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) में संशोधन कर इस नियम को समाप्त कर दिया गया. अब राजनीतिक पार्टी किसी भी राज्य से अपना चुना हुआ नेता प्राप्त कर सकती है जहां उसके पास पर्याप्त संख्या में विधायक हों. इससे दूसरा सदन होने का उद्देश्य, जो प्रतिनिधित्व और जवाबदेही था, समाप्त हो गया है.
राज्यसभा की भूमिका को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक और रणनीति है मनी बिल लेबल का संदेहास्पद इस्तेमाल. राज्यसभा में कानूनों की समीक्षा से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. लोकसभा में साधारण विधेयकों को मनी बिल के रूप में पारित कराने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा इसका नियमित रूप से दुरुपयोग किया गया है, जबकि इसे राज्यसभा में समर्थन नहीं है.
अध्यादेश का रास्ता
संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसद के सत्र कम दिनों के लिए बुलाए जाते हैं. पॉलिसी रिसर्च स्टडीज (PRS) के मुताबिक, पिछले 10 वर्षों में संसद की बैठक सालाना औसतन 67 दिन होती है. संसद की बैठक कम दिनों के लिए होती है, ऐसे में सरकार ने कानूनों को पेश करने के लिए अध्यादेशों का रास्ता अपनाया है, जिन पर बिना किसी ठोस चर्चा किए संसद के अगले सत्र में मुहर लगाई जाती है. 2021 के अंत तक मोदी सरकार ने 82 अध्यादेश (ordinance) जारी किए, इनमें से तीन किसानों के लिए थे, जिन्हें संसद ने मंजूरी दी और कानून बन गए.
कानून बनाने में संसद की भूमिका
कानून बनाने में संसद की भूमिका का पतन हुआ है. सहमति, चर्चा और बहस के बिना कानून तैयार और पारित किए जाते हैं. स्थिति इस हद तक खराब हो गई है कि संसद में विधेयक जल्दबाजी में पारित किए जा रहे हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना (Justice NV Ramana) ने इसे 'चिंताजनक स्थिति' करार दिया. पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा: 'ऐसा लगता है कि कानून बनाने के दौरान संसद में क्वालिटी डिबेट नहीं होती. इसकी वजह से ढेर सारे मुकदमे होते हैं और अदालतें, क्वालिटी डिबेट के अभाव में, नए कानून के पीछे की मंशा और उद्देश्य की थाह लेने में असमर्थ हैं.'
इसके दो पहलू हैं. सबसे पहले, समीक्षा के लिए संसदीय समितियों (Parliamentary Committees) को भेजे गए विधेयकों संख्या में भारी गिरावट आई है. ये समितियां विधेयकों की विस्तार से जांच कर सकती हैं, जो सदन में हमेशा संभव नहीं होता है. इनमें सभी दलों के सदस्य होते हैं और अक्सर इसमें एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है. वे कानून बनाने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करते हैं जो कानून की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टूल है.
लोकसभा की ऑफिसियल वेबसाइट के अनुसार, 15वीं लोकसभा में, यूपीए (UPA) सरकार के दौरान, पेश किए गए विधेयकों में से 71 फीसदी विधेयक जांच के लिए समितियों को भेजे गए, जबकि 16वीं लोकसभा, मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार का पहला कार्यकाल, के दौरान 27 फीसदी विधेयक जांच के लिए भेजे गए. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में कोई भी विधेयक समितियों को नहीं भेजे गए. दिसंबर 2021 तक महज 12 फीसदी विधेयक समितियों को भेजे गए थे, जो अब तक का सबसे कम है.
बिना चर्चा के ड्राफ्ट बिल तैयार किए जाते हैं और संसद में पेश कर दिया जाता है, जहां बिना किसी ठोस बहस और चर्चा के उन्हें जल्दबाजी में पारित करा दिया जाता है. संसदीय परंपराओं की अनदेखी का सबसे हालिया उदाहरण तीन कृषि कानून हैं. 5 जून 2020 को इन्हें पहले अध्यादेश के तौर पर और बाद में सितंबर 2020 में संसद में विधेयक के रूप में लाया गया और हंगामे और गरमागरम बहस के बीच इन्हें मंजूरी दे दी गई थी. उन पर शायद ही कभी चर्चा हुई और विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद, ध्वनिमत से पारित किए गए. विरोध में विपक्ष ने वाकआउट किया. विरोध और असंतोष का सम्मान करने के बजाय, सरकार को एक दर्जन से अधिक विधेयकों को पारित करने का मौका मिल गया और उसने सत्र को कामयाब बताया.
यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विभिन्न इंटरनेशनल संस्थाओं ने भारत का उल्लेख 'त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र (Flawed democracy)', 'आंशिक रूप से फ्री डेमोक्रेसी' और 'चुनावी निरंकुशता' जैसे शब्दों से किया. संसदीय बहस में पीएम मोदी शायद ही कभी बोलते हैं या भाग लेते हैं. वह रेडियो और टेलीविजन पर अपने मन की बात कहकर एकतरफा संचार पसंद करते हैं. वे रैलियों और समारोहों में बोलते हैं, जहां सवाल पूछे जाने या चर्चा होने की कोई संभावना नहीं होती है. जनसंचार माध्यमों और मजबूत प्रचार तंत्र पर नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि बड़ी संख्या में लोगों के मन की अन्य आवाज़ें गायब हो जाएं या उन्हें राष्ट्र-विरोधी या हिंदू-विरोधी करार दिया जाए. दरअसल लोकतंत्र लोगों की इच्छा को दर्शाता है, लेकिन यहां, संसद, संस्थाएं, स्वयं लोग, सभी सत्तासीन लोगों की इच्छा को दर्शाते हैं.
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्टिकल में व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं.)
Gulabi Jagat
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