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- ईडी प्रमुख का विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को सेवा का तीसरा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की है। 'क्या संगठन में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उसका काम कर सके? क्या एक व्यक्ति इतना अपरिहार्य हो सकता है?' -अदालत के सवालों ने केंद्र को घेर लिया है, जो दावा करता है कि मिश्रा का विस्तार प्रशासनिक कारणों से आवश्यक था और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा भारत के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण था। सरकार का तर्क - ईडी के नेतृत्व की निरंतरता यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत की एफएटीएफ रेटिंग नीचे न जाए - ने एससी बेंच के साथ कोई बर्फ नहीं काटी है। सरकार के फैसले ने शीर्ष अदालत के आदेशों की घोर अवहेलना को उजागर कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि 2021 के अपने फैसले में कहा गया था कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद ईडी निदेशक के पद पर रहने वाले अधिकारियों को दिया गया कार्यकाल का कोई भी विस्तार छोटी अवधि के लिए होना चाहिए और मिश्रा को और कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।
SOURCE: tribuneindia