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न्यूज़क्रेडिट; अमरउजाला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में उन्हें दी गई चार साल की सजा को निलंबित करने की मांग की गई याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
चौटाला का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन कर रहे थे। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहने के दौरान उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। इसपर न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि हम उचित आदेश पारित करेंगे।
निचली अदालत ने 27 मई को चौटाला को दोषी ठहराते हुए उन्हें चार साल की जेल और 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
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