दिल्ली-एनसीआर

सुप्रीम कोर्ट ने लाइब्रेरी बुक को लेकर एफआईआर में एमपी कॉलेज के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी

Shiddhant Shriwas
16 Jan 2023 9:36 AM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने लाइब्रेरी बुक को लेकर एफआईआर में एमपी कॉलेज के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी
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एफआईआर में एमपी कॉलेज के प्रिंसिपल
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सरकार द्वारा संचालित न्यू लॉ कॉलेज के इंदौर स्थित प्रोफेसर डॉ इनामुर रहमान को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर आश्चर्य व्यक्त किया। पुलिस ने कॉलेज के पुस्तकालय में मिली एक कथित किताब को लेकर डॉक्टर रहमान के खिलाफ प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की।
पिछले साल 3 दिसंबर को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने दावा किया कि पुस्तक - कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम - में हिंदू समुदाय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री थी।
लेखक डॉ फरहत खान, अमर लॉ पब्लिकेशन, संस्थान के प्रिंसिपल डॉ इनाम रहमान और प्रोफेसर मिर्जा मोजिज़ बेग के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
डॉ. रहमान को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर, 2022 को अग्रिम जमानत दे दी थी। लेकिन मप्र सरकार ने इसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
सोमवार को जब यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के सामने लाया गया, तो सरकार की ओर से पेश राज्य के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल अग्रिम जमानत को चुनौती देना चाहता है।
इस पर पीठ ने निराशा और आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि क्या राज्य सरकार गंभीर है।
"राज्य को और अधिक गंभीर चीजें करनी चाहिए। वह एक कॉलेज प्राचार्य हैं। आप उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? पुस्तकालय में एक किताब मिली है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ साम्प्रदायिक रंग हैं। इसलिए उसे गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है? पुस्तक 2014 में प्रकाशित हुई थी। और उसे गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है? क्या आप गंभीर हैं?" CJI चंद्रचूड़ ने राज्य के वकील से पूछा।
सीजेआई ने मामले का निस्तारण किया। जब राज्य के वकील ने तर्क दिया कि प्रिंसिपल 'विवादास्पद' किताब के माध्यम से पढ़ा रहे थे और उपदेश दे रहे थे, तो CJI ने कहा, "जब यह आए तो इसे चुनौती दें। हम इसका निस्तारण कर रहे हैं।"
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