- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- सुप्रीम कोर्ट लोकसभा,...
दिल्ली-एनसीआर
सुप्रीम कोर्ट लोकसभा, विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर के रिक्त पद संबंधी जनहित याचिका पर विचार के लिए सहमत
Rani Sahu
13 Feb 2023 5:51 PM GMT
x
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट सोमवार को लोकसभा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड की राज्य विधानसभाओं में उपाध्यक्ष के पद को नहीं भरे जाने पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने याचिकाकर्ता शारिक अहमद का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता विभा दत्ता मखीजा की दलीलें सुनने के बाद मामले पर विचार करने पर सहमति जताई।
दलील में तर्क दिया गया कि वर्तमान (17वीं) लोकसभा का गठन मई, 2019 के महीने में किया गया था और ओम बिरला को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और उन्होंने 19 जून, 2019 को पद ग्रहण किया था, हालांकि कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है।
याचिका में कहा गया है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद वर्तमान लोकसभा के गठन के साढ़े तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अभी भी खाली है, और इसके उपाध्यक्ष के बिना काम जारी है, जो संविधान के अनुच्छेद 93 से 96 की भावना के खिलाफ है।
"इसी तरह राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं, हालांकि उन राज्यों में विधानसभाओं का गठन बहुत पहले हो चुका है।"
याचिका में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के उपाध्यक्ष लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं हैं, बल्कि उपाध्यक्ष लोकसभा के लिए जिम्मेदार हैं और दूसरे सर्वोच्च रैंक के विधायी अधिकारी हैं।
आगे कहा गया है, "इसी प्रकार, एक विधानसभा के उपाध्यक्ष उस विधानसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं और उस विधानसभा के दूसरे सर्वोच्च रैंक वाले विधायी अधिकारी होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और प्रशासनिक शक्तियों को भी ग्रहण करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभाओं के अध्यक्ष की क्रमश: मृत्यु या बीमारी के कारण अवकाश या अनुपस्थिति की स्थिति में यदि लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, तो संवैधानिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।"
--आईएएनएस
Tagsताज़ा समाचारब्रेकिंग न्यूजजनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूज़लेटेस्ट न्यूज़न्यूज़ वेबडेस्कआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरहिंदी समाचारआज का समाचारनया समाचारदैनिक समाचारभारत समाचारखबरों का सिलसीलादेश-विदेश की खबरTaaza Samacharbreaking newspublic relationpublic relation newslatest newsnews webdesktoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newstoday's newsNew newsdaily newsIndia newsseries of newsnews of country and abroad
Rani Sahu
Next Story