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सुकेश चंद्रशेखर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 'जान को खतरा' का हवाला देते हुए कथित ठग को तिहाड़ से मंडोली जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश

Deepa Sahu
23 Aug 2022 6:50 AM GMT
सुकेश चंद्रशेखर मामला: सुप्रीम कोर्ट ने जान को खतरा का हवाला देते हुए कथित ठग को तिहाड़ से मंडोली जेल शिफ्ट करने का दिया आदेश
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी को तिहाड़ जेल से शहर की मंडोली जेल में स्थानांतरित किया जाए. जस्टिस एसआर भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने चंद्रशेखर और उनकी पत्नी द्वारा उनकी जान को खतरा होने और दिल्ली के बाहर एक जेल में स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया।
चंद्रशेखर को कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और कई लोगों को ठगने के आरोप में जेल भेजा गया है। "रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने और 17 जून, 2022 को दिए गए आदेश के संबंध में, इस अदालत की राय है कि प्रतिवादी द्वारा 23 जून, 2022 को दिए गए बयान के संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। मंडोली जेल। तदनुसार आदेश दिया जाता है, "पीठ ने कहा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर मंडोली जेल स्थानांतरित किया जाए। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, "यह दोनों के लिए एक आदेश है।"
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