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भेड़ को मिली 3 साल के जेल की सजा, महिला की हत्या का लगा था आरोप

Shantanu Roy
24 May 2022 1:51 PM GMT
भेड़ को मिली 3 साल के जेल की सजा, महिला की हत्या का लगा था आरोप
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नई दिल्ली. भेड़ ने सिर मार-मारकर एक महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया. बाद में, महिला की मौत हो गई. इसके बाद मामले में भेड़ को गिरफ्तार कर लिया गया. मामला कोर्ट पहुंचा. जहां भेड़ को 3 साल जेल की सजा सुना दी गई. ये मामला साउथ सूडान के रुंबेक ईस्ट काउंटी का है.

लोकल आउटलेट सूडान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भेड़ उन्हें लगातार सिर से मारे जा रही थी. इस हमले की वजह से उनकी कई पसलियां टूट गईं और उन्हें कई फ्रैक्चर्स भी हो गए. भेड़ की हमले की वजह महिला बुरी तरह से घायल हो गई थीं और बाद में उनकी मौत हो गई. रिपोर्ट में मृत महिला का नाम एड्यू चैपिंग बताया गया है. वह अपने 40वें साल में थीं.
अब वह भेड़, लेक्स स्टेट के एडुएल काउंटी मुख्यालय के मिलिट्री कैंप में 3 साल तक बंद रहेगी. मामले की जानकारी देते हुए लेक्स स्टेट पुलिस के प्रवक्ता माबोर मकुआको ने कहा- पुलिस के तौर पर हमारा रोल सेफ्टी प्रोवाइड कराना है. भेड़ को फिलहाल मलन होक्की पयम के पुलिस स्टेशन में कस्टडी में रखा गया है.
पुलिस प्रवक्ता ने आगे कहा- मालिक निर्दोष है. इस क्राइम के लिए भेड़ खुद ही जिम्मेदार है. इसलिए उसे अरेस्ट किया ही जाना चाहिए था. हालांकि, महिला की मौत के मामले में भेड़ के मालिक को भी सजा मिली है. डुओनी मन्यांग धाली को फाइन के तौर पर मृतक के परिवार को 5 गाय देने हैं.
सिटी रिव्यू के मुताबिक, साउथ सूडान में इसे 'blood compensation' कहा जाता है. माना जा रहा है कि जेल के निकलने के बाद भेड़ को पीड़ित के परिवार को दे दिया जाएगा. क्योंकि लेक्स स्टेट के कानून के मुताबिक कोई जानवर अगर किसी शख्स की हत्या कर देता है तो हर्जाने के तौर पर उसे पीड़ित के परिवार को ही दे दिया जाता है.
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