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SC ने केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी
Harrison
27 Sep 2023 5:41 PM GMT
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) एल मुरुगन के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शिकायतकर्ता मुरासोली ट्रस्ट को नोटिस जारी किया।
एल मुरुगन ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है, जिसने मंत्री के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
मंत्री के खिलाफ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के मुखपत्र प्रकाशन मुरासोली द्वारा मानहानि की शिकायत दायर की गई थी।मुरासोली का आरोप है कि मंत्री ने कब्जे वाली ट्रस्ट की जमीन पर कथित तौर पर गलत टिप्पणी कर ट्रस्ट को बदनाम किया है।
शिकायत 2020 में एक प्रेस वार्ता में मंत्री द्वारा दिए गए एक बयान से संबंधित है कि कोडंबक्कम में ट्रस्ट का निर्माण यह कहते हुए किया गया था कि यह अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों को दी गई जगह पर बनाया गया था।
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