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newscredit; amarujala
अदालत ने कहा कि उक्त कारणों से हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को आठ सप्ताह की अवधि के लिए चिकित्सा जमानत मिलनी चाहिए। रिहाई का निर्देश देते हुए, अदालत ने चंद्रा से कहा कि वे किसी भी मोबाइल फोन का उपयोग न करें और अस्पताल आने-जाने के अलावा केवल अपने घर में रहें।
दिल्ली हाई कोर्ट ने रियल्टी फर्म यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आठ सप्ताह की मेडिकल जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने चंद्रा को चिकित्सकीय आधार पर जमानत देते हुए 25,000 रुपये का निजी मुचलका भरने का आदेश दिया।
अदालत ने कहा कि मेडिकल रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रा की स्थिति काफी गंभीर है और उम्र के कारण उनकी बीमारी और बढ़ रही है।
वह कॉगनीटिव इंपेयरमेंट और डेमेन्शिया से पीड़ित है। अदालत ने 28 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि उन्हें कार्डियोलॉजिकल के साथ-साथ न्यूरोलॉजिकल सहायता की भी जरूरत है और कई बार गिरना, वजन कम होना, याददाश्त कम होना आदि जैसी परेशानी हो चुकी है।
अदालत ने कहा कि उक्त कारणों से हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को आठ सप्ताह की अवधि के लिए चिकित्सा जमानत मिलनी चाहिए। रिहाई का निर्देश देते हुए, अदालत ने चंद्रा से कहा कि वे किसी भी मोबाइल फोन का उपयोग न करें और अस्पताल आने-जाने के अलावा केवल अपने घर में रहें।