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नई दिल्ली। अगर आपका भी ट्रैफिक चालान कट गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब ट्रैफिक चालान को ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। इसके लिए आपको बस एक आसान-सा प्रोसेस फॉलो करना होगा तो चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा कि आपकी बाइक या कार पर चालान है या नहीं।
आमतौर पर चालान कटने के बाद मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाता है और इसी मैसेज में चालान की सभी डिटेल होती है अगर आप फिर भी चालान चेक करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहां आपको अपनी गाड़ी का नंबर दर्ज करना होगा जिसके बाद चालान निकलकर सामने आ जाएगा। यहीं आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं जिसमें आप चालान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
लेकिन याद रहे यह शिकायत उसी केस में दर्ज होगी जब यह चालान ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गलती से भेजा गया होगा अन्यथा शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी साथ ही यहां आप अपना चला नोटिस डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहां चालान पे करने का भी ऑप्शन मिलता है अगर आप चाहते हैं चालान का निपटारा करना तो आपको तुरंत इस चालान की राशि भरनी होगी और चालान भरने के लिए आप बैंक कार्ड और UPI दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह काफी आसान प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यह चालान माफ हो जाए या कम हो जाए तो आपको लोक अदालत का वेट करना होगा। लोक अदालत में जाकर आप अपनी गाड़ी का चालान का निपटारा कर सकते हैं। कई केस में यहां चालान माफ भी हो जाता है जबकि कई केस में चालान की राशि कम हो जाती है।
Admin4
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