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New Delhi: रिश्वत मांगने के आरोप में निजी एजेंसी के कर्मचारी पर मामला दर्ज
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने की मंजूरी देने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में एक निजी एजेंसी के एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जेनेसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (केवीआईसी (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा नियुक्त फर्म) के गोपी जांगिड़ …
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो ने प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने की मंजूरी देने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में एक निजी एजेंसी के एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जेनेसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (केवीआईसी (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा नियुक्त फर्म) के गोपी जांगिड़ और अन्य अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की एफआईआर में कहा गया है कि शिकायतकर्ता, नागपुर निवासी प्रमोद श्रीहरि पाटिल एक कंपनी के मालिक हैं जो विद्युत ट्रांसफार्मर का निर्माण और मरम्मत करती है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने जनवरी 2019 में पंजाब नेशनल बैंक से पीएमईजीपी (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम) योजना के तहत 8,62,472 रुपये की सब्सिडी राशि के साथ 24,64,210 रुपये का ऋण लिया था। एक संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा इकाई का निरीक्षण किया जाना था।
एफआईआर में लिखा है, "निरीक्षण के लिए केवीआईसी (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) द्वारा नियुक्त एक निजी एजेंसी के गोपी जांगिड़ भौतिक सत्यापन करने के लिए शिकायतकर्ता के पास पहुंचे और व्यक्तिगत चर्चा की।"
गोपी ने अपनी ओर से कुछ खामियों की ओर इशारा किया, जैसे यह तथ्य कि उन्होंने केवीआईसी से सहमति या अनुमति प्राप्त किए बिना इकाई को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है और बैंक ने संयुक्त निरीक्षण से पहले मार्जिन मनी ( सब्सिडी ) को ऋण खाते में समायोजित या विनियोजित कर दिया है।
इसके बाद गोपी जांगिड़ ने साफ-सुथरी रिपोर्ट देने के लिए 45,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और रिश्वत की राशि नहीं देने पर नकारात्मक रिपोर्ट जारी करने की धमकी दी। बाद में रिश्वत की राशि 20,000 रुपये पर तय हुई। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच करने पर आरोपों की पुष्टि हो गई और व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.