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LG का 9 रिटायर और दो सेवारत अधिकारियों के खिलाफ FIR करने का निर्देश, जानें क्या है मामला

Shantanu Roy
11 Aug 2022 11:45 AM GMT
LG का 9 रिटायर और दो सेवारत अधिकारियों के खिलाफ FIR करने का निर्देश, जानें क्या है मामला
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दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नौ साल पुराने कथित वित्तीय हेराफेरी के एक प्रकरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के नौ सेवानिवृत्त और दो सेवारत अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल सक्सेना ने नौ सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन को भी स्थायी रूप से वापस लेने का आदेश दिया है।
सक्सेना डीडीए के अध्यक्ष भी हैं। अधिकारी ने बताया, ''उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने डीडीए अध्यक्ष के रूप में आदेश दिया है कि डीडीए के तत्कालीन सदस्य (वित्त) और तत्कालीन सदस्य (इंजीनियरिंग) के अलावा नौ अन्य अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) निर्माण नियमावली, 2013 में वित्तीय हेराफेरी और 'कोडल औपचारिकताओं' के उल्लंघन मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की जाए।'' नौ
सेवानिवृत्त अधिकारियों में एक मुख्य अभियंता, एक अधीक्षक अभियंता और एक कार्यकारी अभियंता शामिल हैं, जबकि अन्य अधिकारी वित्त और लेखा विभाग में कार्यरत थे। ''पूर्ण पेंशन लाभ को स्थायी रूप से वापस लेने'' के फैसले पर अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने ''गंभीर कदाचार और राजकोषीय नुकसान'' को देखते हुए कठोर कदम उठाया है। उन्होंने कहा, हालांकि, डीडीए ने राशि का केवल 25 प्रतिशत काटने की सिफारिश की थी।
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