- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- जानिए नई नीति,...
जानिए नई नीति, प्राइवेट नहीं सरकारी दुकानों पर ही मिलेगी शराब
दिल्ली में शराब के चाहने वालों के लिए हर महीने कोई न कोई नई पालिसी निकाली जाती है जिसके चलते उनको शराब मुफ्त में मिलती है। लेकिन अगस्त में नई आबकारी नीति (Excise Policy) को एक महीने के लिए और बढ़ाया गया था जो आज यानि 1 सितंबर को पुरानी आबकारी नीति को फिर से लागू किया जा रहा है।
बता दें कि आज से पुरानी आबकारी नीति के तहत सिर्फ सरकारी दुकानों से शारब बेची जा सकेगी। शराब बेचने के लिए DTTDC, DSIIDC, DCCW और DSCSC कॉरपोरेशन की दुकानों को ही लाइसेंस दिए जा रहे हैं और साथ ही नई आबकारी नीति के तहत शराब की जितनी भी प्राइवेट दुकानें थी, उन सभी के लाइसेंस 31 अगस्त के लिए ही वैलिड थे।
ऐसे में अब एक सितंबर से सरकारी दुकानों से ही ग्राहक शराब खरीद सकेंगे। आबकारी विभाग की ओर से दावा किया गया था कि शुरुआत में शराब की 500 सरकारी दुकानें खोली जाएंगी। साथ ही सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में ग्राहकों को कुछ ब्रैंड्स की शराब मिलने में परेशानी हो सकती है जिसका कारण है कि कुछ कंपनियों ने अभी अपने ब्रैंड रजिस्टर्ड नहीं कराए हैं।
लेकिन अधिकारियो का कहना है कि कुछ दिनों में इसका भी समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं शराब कि दुकानों को खोलने के लिए नया समय भी रखा गया है जहां प्राइवेट दुकानों की तरह की सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगी। पहले सरकारी दुकानें दोपहर 12 बजे खुलती थीं। अधिकतर दुकानों पर ग्राहक काउंटर के बाहर खड़े होकर ही शराब खरीद सकेंगे। हालांकि, कुछ दुकानों पर ग्राहक दुकान के अंदर जाकर भी शराब खरीद सकेंगे।
अलग-अलग कलर कोड
रिपोर्ट्स द्वारा बताया जा रहा है कि तमाम सरकारी दुकानों के कर्मचारियों को ड्रेस पहननी होगी और इसके ऊपर नेम प्लेट लगी होगी। इसके अलावा चारों कॉरपोरेशन की दुकानों के लिए अलग-अलग कलर कोड दिए गए हैं। इसमें DSIIDC के लिए ग्रे, DTTDC के लिए ग्रीन, DCCWS के लिए ब्लू और DSCSC के लिए येलो कलर कोड दिया गया है।