- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- थानों में सीसीटीवी...
दिल्ली-एनसीआर
थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें : दिल्ली हाईकोर्ट
Rani Sahu
1 March 2023 1:33 PM GMT
x
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने को कहा। यह आदेश दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर आया है कि कैमरे काम कर रहे हैं और ऑडियो रिकॉडिर्ंग की सुविधा है। पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की टेंडर प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है।
पुलिस ने कहा, यह परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। आदेश में कहा गया कि कैमरों को 18 महीने की स्टोरेज अवधि के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।
पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को सभी राज्य सरकारों को एक समान मामले से निपटने के दौरान आदेशों के अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने तब यह कहते हुए याचिका का निस्तारण किया कि बिड्स का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सफल बिडर्स के समक्ष शीघ्रता से रखे जाएं ताकि उच्चतम न्यायालय के निदेशरें का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
चूंकि मामले की निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है, इसलिए कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी में, यह बताया गया था कि 1941 कैमरों में से 30 चालू नहीं थे और पुलिस मौजूदा कैमरों में सुधार की दिशा में काम कर रही है। यह भी बताया गया कि थानों में 2175 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे।
--आईएएनएस
Tagsताज़ा समाचारब्रेकिंग न्यूजजनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूज़लेटेस्ट न्यूज़न्यूज़ वेबडेस्कआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरहिंदी समाचारआज का समाचारनया समाचारदैनिक समाचारभारत समाचारखबरों का सिलसीलादेश-विदेश की खबरTaaza Samacharbreaking newspublic relationpublic relation newslatest newsnews webdesktoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newstoday's newsNew newsdaily newsIndia newsseries of newsnews of country and abroad
Rani Sahu
Next Story