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दिल्ली में मॉब लिंचिंग एवं हिंसा पीड़ित परिवारों को मदद मिलेगी
गाजियाबाद: मॉब लिंचिंग एवं हिंसा पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में किए गए संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि 30 दिन के भीतर मॉब लिंचिंग से पीड़ित परिवार को अंतरिम सहायता दी जाएगी. राज निवास सूत्रों का कहना …
गाजियाबाद: मॉब लिंचिंग एवं हिंसा पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 में किए गए संशोधन को मंजूरी दे दी है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि 30 दिन के भीतर मॉब लिंचिंग से पीड़ित परिवार को अंतरिम सहायता दी जाएगी.
राज निवास सूत्रों का कहना है कि पांच वर्ष की देरी से यह प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में एक माह के भीतर यह योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे. मुआवजे की गणना की योजना में राज्य सरकार शारीरिक चोट, मनोवैज्ञानिक चोट, रोजगार और शिक्षा के अवसरों की हानि, कमाई की हानि, मॉब लिंचिंग/भीड़ हिंसा के कारण चिकित्सा खर्च और कानूनी खर्चों की प्रकृति का उचित ध्यान देंगी.
दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना 2018 को 27 जून 2019 की अधिसूचना के माध्यम से तत्कालीन उपराज्यपाल की मंजूरी के साथ अधिसूचित किया गया था, लेकिन लिंचिंग और भीड़ हिंसा के लिए मुआवजे का मुद्दा इसमें शामिल नहीं किया गया था.