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ईडी ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में 20.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Rani Sahu
2 Jan 2023 5:30 PM GMT
ईडी ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में 20.31 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
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नई दिल्ली, (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने माडा सुब्रह्मण्यम, माडा श्रीनिवास राव, गंडूरी मल्लिकार्जुन राव, एलुरी प्रसाद राव, उनके परिवार के सदस्यों और फर्मो की 20.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। यह मामला आंध्र प्रदेश में आईडीबीआई बैंक की गुंटूर शाखा से प्राप्त धोखाधड़ी वाले ऋण से संबंधित है। ईडी ने धोखाधड़ी से आईडीबीआई बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण प्राप्त करने के लिए उपरोक्त व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज चार एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी।
जांच में पता चला कि आरोपी ने आईडीबीआई बैंक की गुंटूर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक चंद्रशेखर हरीश चेन्नप्पागरी के साथ मिलकर धोखाधड़ी की साजिश रची।
साजिश को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीगेटर्स ने आईडीबीआई बैंक से कुल 57.10 करोड़ रुपये के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण को मछली पालन के लिए 247 कर्जदारों के नाम पर, जो उनके परिवार के सदस्य, कर्मचारी और उनके परिचित व्यक्ति थे, को अपनी संपत्ति देकर धोखे से प्राप्त किया।
ईडी को यह भी पता चला कि अपराध की आय का हिस्सा (उधार लेने वालों को स्वीकृत ऋण राशि) का उपयोग अभियुक्तों द्वारा उनके नाम पर और अन्य व्यक्तियों के नाम पर कई अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "20.31 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली कुल 47 अचल संपत्तियां, जिन्हें आरोपी और तत्कालीन बैंक प्रबंधक ने अपराध की आय का उपयोग करके हासिल किया था, को पीएमएलए के तहत कुर्क किया गया है।"
--आईएएनएस
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