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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नए वकीलों को पांच हजार रुपए की सहायता देने का दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करनेवाली याचिका खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया है.याचिका पंकज कुमार ने दायर किया था. याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता के साथ वकालत की प्रैक्टिस करने वाले कई नए वकीलों को आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. वे आर्थिक कठिनाईयों से गुजर रहे हैं. इन वकीलों को किसी सीनियर के अधीन काम सीखते हैं. पैसे नहीं मिलने की वजह से वे काम भी ठीक से नहीं सीख पाते. याचिका में मांग की गई है कि जो नए वकील अपना रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में कराते हैं, उन्हें प्रैक्टिस के शुरुआती सालों में पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए.याचिका में नए वकीलों को चैंबर देने का प्रावधान करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया था कि चैंबर के आवंटन में नए और ऊर्जावान वकीलों को तरजीह देनी चाहिए. चैंबर के आवंटन में वकीलों की उम्र को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए, जिनके बच्चों को भी चैंबर मिल जाता है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है. अगर अभी वकीलों को स्टाइपेंड की अनुमति दी गई तो कल चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाएंगे और बाद में दूसरे प्रोफेशन से जुड़े लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे. चैंबर के मामले पर कोर्ट ने कहा कि नए वकील कोर्ट में बने हॉल में बैठ सकते हैं और अगर उन्हें हॉल में बैठने से मना किया जाए तो वे कोर्ट आ सकते हैं.
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