दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली पुलिस ने कंघावला केस के आरोपियों के खिलाफ जोड़ी धारा 302

Rani Sahu
17 Jan 2023 2:59 PM GMT
दिल्ली पुलिस ने कंघावला केस के आरोपियों के खिलाफ जोड़ी धारा 302
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दिल्ली : दिल्ली के कंघावला केस के आरोपियों के खिलाफ आज पुलिस ने हत्या की धारा 302 जोड़ी है। इस बात की जानकारी पुलिस ने कोर्ट को भी मौखिक तौर पर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ जांच करने के बाद ही यह कारवाई की गई है। इससे पहले आरोपियों के खिलाफ धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज था लेकिन अब सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 जोड़ दी गई है।
स्पेशल सीपी, कानून-व्यवस्था जोन-2 लॉ एंड ऑर्डर प्रीत हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि, "सबूतों के संग्रह के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 के स्थान पर आईपीसी की धारा 302 जोड़ दी है।" पुलिस का कहना है कि सभी सबूत इकट्ठा करने और पूरा जांच करने के बाद यह फैसला लिया गया है।
वहीं इससे पहले आज दिल्ली के साकेत कोर्ट इस मामले के एक आरोपी आशुतोष भारद्वाज को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आशुतोष को 50 हजार के बांड पर जमानत दी है। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि, बिना कोर्ट की इजाजत के आशुतोष दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता है और ना ही वो गवाहों से बात और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है।
कोर्ट ने सोमवार को आशुतोष की याचिका पर सुनवाई की थी लेकिन अपना फैसला सुरक्षित रखा था जिसके बाद आज कोर्ट ने उसको जमानत दे दी है। बता दें, इस केस के सभी आरिपयों के खिलाफ 304, 120 बी, 201 धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था।
बता दें, नए साल पर एक कार ने एक युवती की स्कूटी में टक्कर मारी थी जिसके बाद वह लड़की नीचे गिरकर गाड़ी के निचले हिस्से में फंस गई थी और उस लड़की को कार के द्वारा करीब 2 घंटों तक सुल्तानपुरी से कंझावला तक घसीटा। इस दौरान उस लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी।

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