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अदालत ने कहा- मकान मालिक मनीष समेत पांच के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य
न्यूज़ क्रेडिट: अमरउजाला
अदालत ने दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपी भवन मालिक की मां सुशीला और पत्नी सुनीता के खिलाफ सम्मन जारी कर अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले आठ अगस्त को पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि मुंडका अग्निकांड मामले में मकान मालिक, उनकी पत्नी व मां सहित पांच के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, गैर इरादतन हत्या करने के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। इस साल मई में मुंडका इलाके में हुई आगजनी में करीब 27 लोग मारे गए थे।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उदिता जैन गर्ग के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान इमारत के मालिक मनीष व उनके किराएदार हरीश गोयल और वरुण गोयल को न्यायिक हिरासत से पेश किया गया। अदालत ने उन्हें आरोप पत्र की प्रतियां प्रदान की और जेल अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख छह सितंबर को उन्हें पेश करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने संज्ञान लेते हुए अन्य आरोपी भवन मालिक की मां सुशीला और पत्नी सुनीता के खिलाफ सम्मन जारी कर अगली तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले आठ अगस्त को पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास, धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में आरोपत्र दायर किया था।
13 मई को पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में स्थित एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने से कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें तहखाना और चार मंजिल शामिल थे। प्राथमिकी में कहा गया है कि चौथी मंजिल का इस्तेमाल मालिक मनीष ने आवासीय फ्लैट के रूप में किया था, जबकि हरीश गोयल और वरुण गोयल के स्वामित्व वाली कंपनी पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर चल रही थी।