दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली आबकारी नीति CBI मामले में आरोप तय करने पर अदालत में सुनवाई शुरू

Gulabi Jagat
4 Nov 2025 5:39 PM IST
दिल्ली आबकारी नीति CBI मामले में आरोप तय करने पर अदालत में सुनवाई शुरू
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New Delhi, नई दिल्ली : राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति को रद्द करने से जुड़े सीबीआई के एक मामले में आरोप तय करने पर बहस शुरू कर दी है। केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को अपनी बहस शुरू की। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया है। विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) जितेंद्र सिंह ने सोमवार को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलें दर्ज कीं। सीबीआई की ओर से मामले की अगली
सुनवाई
25 नवंबर को तय की गई है।
यह मामला 28 अक्टूबर को विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। इससे पहले इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह कर रहे थे। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को देश छोड़ने की अनुमति के साथ-साथ अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' भी दे दिया है। इससे पहले, जून 2025 में दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समय बीत जाने के कारण समाप्त हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अगस्त 2024 में ज़मानत दे दी।
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