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दिल्ली-एनसीआर
कामकाज वाली जगहों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को लिया जाए गंभीरता से
Shantanu Roy
11 Jan 2023 11:53 AM GMT
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीडऩ से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यदि आंतरिक शिकायत समिति कानूनी रूप से निर्धारित 90 दिन के भीतर कार्रवाई समाप्त नहीं करती है तो शिकायतों को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि शिकायतों को उनके ताॢकक अंत तक ले जाना चाहिए, जो शिकायतकत्र्ता और आरोपी के हित में है। दरअसल एक चार्टर्ड अकाऊंटैंट ने कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत अपने खिलाफ दायर एक शिकायत के आधार कार्रवाई शुरू किए जाने को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उक्त टिप्पणियां कीं। अदालत ने 'फिलहाल' कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और याचिका के संबंध में शिकायतकत्र्ता व आई.सी.सी. से जवाब मांगा है।
Shantanu Roy
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