- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- गर्भधारण के लिए दंपति...
दिल्ली-एनसीआर
गर्भधारण के लिए दंपति के आईवीएफ उपचार खातिर पैरोल अनुरोध पर 'सहानुभूतिपूर्वक' विचार करें : सुप्रीम कोर्ट
Rani Sahu
14 Feb 2023 2:12 PM GMT
x
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अधिकारियों से कहा है कि वे बच्चे को जन्म देने के लिए चिकित्सा उपचार के लिए एक दंपति के पैरोल अनुरोध पर 'सहानुभूतिपूर्वक' विचार करें। जस्टिस सूर्यकांत और जे.के. माहेश्वरी ने कहा : "पैरोल के संबंध में याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने की स्वतंत्रता दी जाती है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए इस तरह के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक और उनकी नीति के अनुसार विचार करें और यदि कोई पैरोल नहीं है तो उन्हें पैरोल दें। इस तरह के आवेदन को जमा करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।"
दंपति राजस्थान की एक खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
पीठ ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता पैरोल पर रिहा होने के हकदार हैं, क्योंकि पहली याचिकाकर्ता को गर्भधारण के लिए चिकित्सा उपचार की जरूरत है। उसकी उम्र 45 वर्ष बताई गई है और उसके पति - याचिकाकर्ता नंबर 2 की उम्र लगभग 40 वर्ष है।
पीठ ने 10 फरवरी को पारित अपने आदेश में कहा था, "यह एक खुली जेल है। चूंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, उदयपुर में इलाज करवा रहा है, इसलिए अधिकारी याचिकाकर्ताओं को उदयपुर की खुली जेल में स्थानांतरित करने के लिए तैयार रहें। अगर याचिकाकर्ता प्रार्थना करते हैं, तो इस तरह के स्थानांतरण का आदेश दो सप्ताह के भीतर पारित किया जाएगा।"
दंपति ने पिछले साल मई में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दंपति ने आईवीएफ (इन वटरे फर्टिलाइजेशन) उपचार के लिए पैरोल की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पिछली शादी से महिला के दो बच्चे हैं और याचिकाकर्ताओं ने पैरोल पर रहने के दौरान शादी की थी।
यह कहते हुए कि महिला के पहले से ही दो बच्चे हैं, हाईकोर्ट ने कहा था कि आईवीएफ के माध्यम से बच्चा होने को पैरोल पर रिहाई के लिए एक आकस्मिक मामला नहीं माना जा सकता।
--आईएएनएस
Tagsताज़ा समाचारब्रेकिंग न्यूजजनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूज़लेटेस्ट न्यूज़न्यूज़ वेबडेस्कआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरहिंदी समाचारआज का समाचारनया समाचारदैनिक समाचारभारत समाचारखबरों का सिलसीलादेश-विदेश की खबरTaaza Samacharbreaking newspublic relationpublic relation newslatest newsnews webdesktoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newstoday's newsNew newsdaily newsIndia newsseries of newsnews of country and abroad
Rani Sahu
Next Story