दिल्ली-एनसीआर

वकील बनकर कोर्ट की पार्किंग से कार चोरी करने वाले आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

Gulabi Jagat
18 Feb 2023 4:55 PM GMT
वकील बनकर कोर्ट की पार्किंग से कार चोरी करने वाले आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
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नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट से एक वकील के रूप में खुद को कार चोरी करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी।
घटना के समय आरोपी अधिवक्ता के यहां लूटपाट कर रहा था। जांच करने पर उसकी एलएलबी की मार्कशीट फर्जी निकली।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने गौरव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा, "आवेदक/आरोपी के आचरण के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि वह एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। उसने एक प्रैक्टिसिंग वकील की अपनी नकली पहचान का उपयोग करके उक्त कार की चोरी की है।"
अदालत ने कहा कि उपरोक्त के मद्देनजर, इस अदालत को आवेदक/आरोपी गौरव कुमार को जमानत देने का कोई आधार नहीं मिला।
दिल्ली पुलिस ने आवेदक/अभियुक्त की अंकतालिका के सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में लॉ कोर्स के आवेदक / आरोपी की मार्कशीट फर्जी और जाली है, अदालत ने 13 फरवरी के आदेश में नोट किया।
अभियोजन पक्ष के मामले में शिकायतकर्ता ने पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली की पार्किंग में अपनी कार खड़ी की थी। उक्त कार गायब मिली।
शिकायतकर्ता ने उनके बेटे रविन राव से संपर्क किया। उक्त वाहन में ट्रैकर की लोकेशन के अनुसार कार इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी पाई गई। रविन राव मौके पर पहुंचे।
अधिवक्ता की पोशाक पहने एक व्यक्ति के पास उक्त कार पाई गई। रविन राव ने अपने दोस्तों के साथ उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया।
फरियादी भी मौके पर पहुंच गया। आरोपी ने बताया कि वह तीस हजारी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है। घटना के दिन वह पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली आया था। वह जल्दी में था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी।
आरोप है कि आरोपी ने पार्किंग अटेंडेंट से उक्त कार की चाबी मांगी। वह कार लेकर इंद्रप्रस्थ बस डिपो पहुंचे जहां उन्होंने उक्त कार खड़ी कर दी। (एएनआई)
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